राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत 23 मार्च से 31 मार्च तक समस्त एफ. एल 4/4-क क्लब तथा 23 मार्च से 25 मार्च तक समस्त रेस्टोरेंट, होटल बार बंद करने का निर्णय लिया गया है। कलेक्टरों को इस आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया :