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राज्य सरकार ने विद्युत उपभोक्ताओं के हित में लिए राहत भरे फैसले

By May 07, 2020 325 0

रायपुर : राज्य सरकार ने विद्युत उपभोक्ताओं के हित में काफी अच्छे फैसले लिए हैं सरकार द्वारा निम्न दाब व्यवसायिक (गैर घरेलू), कृषि आधारित एवं अन्य औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए विद्युत के क्षेत्र में राहत भरे फैसले सामने आए हैं।

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प्रदेश के गैर घरेलू, कृषि आधारित उद्योग समेत अन्य औद्योगिक विद्युत कनेक्शन के तीन महीनों का बिल अर्थात अप्रैल-मई एवं जून 2020 के बिलों पर डिमांड शुल्क भुगतान को जून तक स्थगित किया गया है। साथी स्थगन अवधि के बाद उक्त प्रभार की राशि को समान मासिक किस्तों में आगामी छह माह तक विद्युत देयक के साथ ली जाएगी।

इसके साथ ही डीलेड पेमेंट सरचार्ज में 50% तक की कटौती :

आपको बताते चलें कि कोरोना वायरस से जूझ रहे प्रदेश में राहत व्यवस्था के रूप में प्रदेश भर के सभी नगद बिल संग्रहण केंद्रों को अस्थाई रूप से बंद किया गया था, जहां सभी निम्न दाब विद्युत उपभोक्ता, जिन्हें 23 मार्च से 3 मई 2020 की अवधि में विद्युत देयक का भुगतान करना था उन्हें अब 31 मई 2020 तक बिना किसी अधिभार के विद्युत देयक भुगतान करने की सुविधा दी जाएगी।

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छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी द्वारा 23 मार्च से 30 जून के बीच प्रदेश में क्रय की जाने वाली विद्युत एवं पारेषण हेतु देवों के विलंब से भुगतान पर वर्तमान में लागू डीलेड पेमेंट सरचार्ज की दर में 50% कमी की गई है छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग इस बात पर सहमत है।

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Last modified on Thursday, 07 May 2020 14:04

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